
क्या है HSRP नंबर प्लेट?
HSRP (High Security Registration Plate) वाहन की सुरक्षा बढ़ाने और चोरी रोकने के लिए बनाई गई एक विशेष नंबर प्लेट है। इसे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और नियम 1989 के तहत अनिवार्य किया गया है।
अब तक कितने वाहनों में लगी HSRP प्लेट?
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टारगेट: 4,90,102 वाहनों में 3 अप्रैल तक नंबर प्लेट लग जानी चाहिए थी।
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अब तक आवेदन: केवल 7,161 वाहन मालिकों ने आवेदन किया।
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कंपनी द्वारा लगाई गई प्लेटें: मात्र 2,910 वाहनों में HSRP प्लेट लग पाई।
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4,251 आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं।
HSRP नंबर प्लेट के लिए शुल्क (₹ में)
| वाहन प्रकार | शुल्क (₹) |
|---|---|
| टू-व्हीलर, ट्रैक्टर (एग्रीकल्चर वाहन) | 565.80 |
| थ्री-व्हीलर | 427.16 |
| फोर-व्हीलर | 656.08 |
| कमर्शियल वाहन | 705.64 |
कैसे करें आवेदन?
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परिवहन विभाग की वेबसाइट: cgtransport.gov.in पर जाएं।
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आवेदन फॉर्म भरें और ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
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कंपनी आपके मोबाइल पर नंबर प्लेट लगवाने की तारीख और स्थान की जानकारी भेजेगी।
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निर्धारित तिथि पर जाकर गाड़ी में HSRP प्लेट लगवाएं।
शहर में कहां लगवा सकते हैं HSRP प्लेट?
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शहर में: गोंड पारा, व्यापार विहार, अशोक नगर।
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अन्य स्थानों पर: बिल्हा, सीपत, तखतपुर, रतनपुर।
अब 15 दिन की मोहलत, फिर कटेगा चालान
परिवहन विभाग ने 3 अप्रैल की डेडलाइन के बाद 15 दिन की और राहत दी है। इस दौरान पुलिस सिर्फ समझाइश देगी, लेकिन इसके बाद HSRP नंबर प्लेट न होने पर चालान काटा जाएगा।
🚨 महत्वपूर्ण:
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अगर आपने आवेदन कर दिया है और नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो चालान से बचने के लिए चेकिंग के दौरान आवेदन का प्रमाण दिखाना होगा।
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HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तो देर न करें, आज ही अपनी गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट लगवाएं! 🚘✅
