उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, सीबीआई और अन्य दोषियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग की गई है।
पीड़िता ने अदालत से अनुरोध किया है कि उसके पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में दी गई सजा को बढ़ाया जाए। इस मामले में पहले अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह सेंगर और अन्य पांच लोगों को 10 साल की सजा सुनाई थी।
सजा सुनाते समय अदालत ने कहा था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती। अब तक कुलदीप सिंह सेंगर लगभग 9 साल 7 महीने की सजा काट चुके हैं।
पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
गौरतलब है कि पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल 2018 को हुई थी। आरोप था कि शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अदालत ने आईपीसी की धारा 304 के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।
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