
इंडियन मेडिकल ट्रस्ट को 5 लाख वर्गमीटर जमीन पर नोटिस
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने इंडियन मेडिकल ट्रस्ट को 5 लाख वर्गमीटर जमीन के तीन अलग-अलग मामलों में नोटिस भेजा है। आरोप है कि ट्रस्ट ने जमीन लेते वक्त गलत जानकारी दी और शर्तों का पालन नहीं किया।
मुख्य बातें:
1. साइंसटेक सिटी, दिल्ली रोड पर ज़मीन:
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जमीन का क्षेत्रफल: 4,04,164 वर्गमीटर
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उपयोग: स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
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सरकारी दर (DLC): ₹1,052.80/वर्गमीटर
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आवंटन दर: ₹379/वर्गमीटर
नोटिस में क्या कहा गया?
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ट्रस्ट द्वारा पेश की गई परियोजना रिपोर्ट (DPR) में कई गलत तथ्य पाए गए।
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हर साल 11,640 छात्रों के नामांकन, 11,855 प्रत्यक्ष रोजगार और 7,21,400 अप्रत्यक्ष रोजगार का दावा किया गया था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला।
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साल 2023 से 2025 तक कुल 818 करोड़ रुपए के निवेश का दावा था, जो ज़मीन पर नजर नहीं आ रहा।
2. सिरोली, गोनेर की ज़मीन:
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जमीन का क्षेत्रफल: 95,455 वर्गमीटर (दो हिस्सों में – 64,122 व 31,333 वर्गमीटर)
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उपयोग: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और स्कूल
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सरकारी दर: ₹12,500/वर्गमीटर
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आवंटन दर: ₹4,313/वर्गमीटर
नोटिस में कहा गया:
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तय 4 साल में निर्माण पूरा करना था, लेकिन अब तक दो भूखंडों पर काम शुरू नहीं हुआ।
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बाकी दो जगहों पर स्वीकृत नक्शे के खिलाफ निर्माण किया जा रहा है।
सरकार का बयान:
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि सभी विकास प्राधिकरणों और निकायों को ऐसे मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां सस्ती जमीन लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ है। इंडियन मेडिकल ट्रस्ट को भी इसी आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
सरकार अब सभी ऐसे संस्थानों पर नजर रख रही है जिन्होंने सस्ती दर पर ज़मीन ली और तय शर्तों का पालन नहीं किया
