कोटा में गांजा तस्कर को 15 साल की सजा: ₹1.5 लाख का जुर्माना भी, नाकाबंदी में 38 किलो नशा पकड़ा गया था
राजस्थान के Kota में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। एक गांजा तस्कर को 15 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है, साथ ही उस पर ₹1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
🚨 क्या था मामला?
- पुलिस नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध बाइक को रोका गया
- तलाशी में करीब 38 किलो गांजा बरामद
- आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया
⚖️ कोर्ट का फैसला
- मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सख्त सजा सुनाई
- 15 साल की सजा + ₹1.5 लाख जुर्माना
- जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान
👮♂️ पुलिस की कार्रवाई
- NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
- जब्त नशे का बाजार मूल्य लाखों में
- जांच के दौरान पुख्ता सबूत पेश किए गए
⚠️ संदेश
- नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख
- कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा
- युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील
📌 निष्कर्ष
कोटा कोर्ट का यह फैसला नशा तस्करों के लिए सख्त संदेश है।
👉 प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मादक पदार्थों के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

