
क्या है नया फैसला?
कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के पद जैसे नायब तहसीलदार और तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए पदोन्नति का कोटा बढ़ा दिया गया है। पहले यह प्रतिशत 40% था, जिसे अब बढ़ाकर फिर से 50% कर दिया गया है।
पहले क्या था नियम?
साल 2020 से पहले भी पदोन्नति का प्रतिशत 50% ही था। बाद में इसे घटाकर 40% कर दिया गया था। अब सरकार ने इसे दोबारा 50% कर दिया है।
राजपत्र में हुआ प्रकाशन
सरकार ने इस फैसले की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है।
गणेश प्रशासनिक सेवा संघ ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इससे प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे।
