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जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड के नए नियम: आधार कार्ड अब मान्य नहीं

जन्म तिथि के प्रमाण के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। इसके लिए अब अलग से दस्तावेज देना जरूरी होगा। नए नियमों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या कुछ मामलों में एफिडेविट की जरूरत होगी।

पैन कार्ड और आयकर में बदलाव

  • पहले फार्म 49 जरूरी था, अब फार्म 93 लागू हुआ है।
  • पैन में नाम अब आधार के अनुसार ही रहेगा।
  • माता या पिता का नाम चुनने का विकल्प रहेगा।
  • टीडीएस के चालान में टैक्स ईयर सही चुनना जरूरी है।

प्रॉपर्टी और स्टांप ड्यूटी पर निगरानी

  • पहले 30 लाख से अधिक प्रॉपर्टी की जानकारी आयकर विभाग को दी जाती थी, अब 45 लाख तक।
  • 2 लाख से अधिक की स्टांप खरीदी पर भी रिपोर्टिंग होगी।
  • पैन नहीं होने पर 1 लाख से अधिक स्टांप ड्यूटी पर जानकारी देना जरूरी।
  • 20 लाख तक की प्रॉपर्टी पर पैन अनिवार्य नहीं।

जीएसटी अपील के नए नियम

  • जीएसटी विवादों के लिए अब जीएसटी ट्रिब्यूनल है।
  • अपील 3 महीने के भीतर करनी होगी।
  • अपील के समय 20% प्री-डिपॉजिट देना जरूरी।
  • अधिकतम अपील फीस रु 25,000।
  • विलंब होने पर कंडोनेशन के लिए कारण देना आवश्यक।
  • दस्तावेज समय पर जमा करना और प्रोफेशनल्स के लिए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य।

इन नए नियमों के तहत अब पैन-आधार और वित्तीय लेन-देन ज्यादा डॉक्यूमेंट आधारित और निगरानी के अधीन होंगे।

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