
पैन कार्ड और आयकर में बदलाव
- पहले फार्म 49 जरूरी था, अब फार्म 93 लागू हुआ है।
- पैन में नाम अब आधार के अनुसार ही रहेगा।
- माता या पिता का नाम चुनने का विकल्प रहेगा।
- टीडीएस के चालान में टैक्स ईयर सही चुनना जरूरी है।
प्रॉपर्टी और स्टांप ड्यूटी पर निगरानी
- पहले 30 लाख से अधिक प्रॉपर्टी की जानकारी आयकर विभाग को दी जाती थी, अब 45 लाख तक।
- 2 लाख से अधिक की स्टांप खरीदी पर भी रिपोर्टिंग होगी।
- पैन नहीं होने पर 1 लाख से अधिक स्टांप ड्यूटी पर जानकारी देना जरूरी।
- 20 लाख तक की प्रॉपर्टी पर पैन अनिवार्य नहीं।
जीएसटी अपील के नए नियम
- जीएसटी विवादों के लिए अब जीएसटी ट्रिब्यूनल है।
- अपील 3 महीने के भीतर करनी होगी।
- अपील के समय 20% प्री-डिपॉजिट देना जरूरी।
- अधिकतम अपील फीस रु 25,000।
- विलंब होने पर कंडोनेशन के लिए कारण देना आवश्यक।
- दस्तावेज समय पर जमा करना और प्रोफेशनल्स के लिए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य।
इन नए नियमों के तहत अब पैन-आधार और वित्तीय लेन-देन ज्यादा डॉक्यूमेंट आधारित और निगरानी के अधीन होंगे।
