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जयपुर: नक्शे के खिलाफ निर्माण और अवैध गतिविधियों पर RERA का सख्त एक्शन, फ्लैट मालिकों को राहत

जयपुर।

जयपुर में एक बहुमंजिला इमारत में नियमों के खिलाफ किए गए निर्माण और अवैध गतिविधियों को लेकर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने सख्त कार्रवाई की है। रेरा ने बिल्डर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और अवैध निर्माण तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामला?

जयपुर की ‘द ग्रीन्स’ नाम की बहुमंजिला इमारत में फ्लैटधारकों की सुविधा के लिए बनाए जाने वाले क्लब हाउस की जगह पर व्यावसायिक जिम चला दी गई थी।
साथ ही, पार्किंग एरिया में क्लीनिक चलाया जा रहा था और छत के गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे निवासी छत पर नहीं जा पा रहे थे।

शिकायत पर हुई सुनवाई

इस अवैध गतिविधि की शिकायत ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी ने रेरा में की थी।
रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किए।

रेरा के आदेश क्या हैं?

  • 30 दिनों के अंदर क्लीनिक, जिम, वीआरवी प्लांट और अन्य अनधिकृत निर्माण को अनुमोदित नक्शे (ले-आउट) के अनुसार हटाना या ठीक करना होगा।

  • 90 दिनों में बिल्डर को क्लब हाउस और स्टोर का निर्माण पूरा करना होगा।

  • बिल्डर को कॉर्पस फंड का भी ट्रांसफर करना होगा, जो निवासियों के लिए जरूरी फंड होता है।

फ्लैट मालिकों को राहत

रेरा के इस फैसले से फ्लैटधारकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल सकेंगी और अवैध गतिविधियों से छुटकारा भी मिलेगा।

यह फैसला भविष्य में अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी सख्त संदेश माना जा रहा है कि बिल्डर अब नियमों के खिलाफ जाकर मनमर्जी नहीं कर पाएंगे।

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