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नेशनल हाइवे पर बिना हेलमेट चलाया वाहन तो लगेगा 500 रुपए जुर्माना, रहें सतर्क

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में वाहन चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब चालकों और मालिकों के लिए भारी पड़ सकता है। सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


हेलमेट नहीं तो 500 रुपए जुर्माना

जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हेलमेट चलने वालों से अब 200 रुपए की जगह 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। नेशनल हाइवे पर सघन जांच अभियान शुरू किया गया है।


मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त नियम

सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं। हेलमेट न पहनने से सिर में चोट लगने के कारण मौत की संभावना बढ़ जाती है। 8 साल पहले हेलमेट को अनिवार्य किया गया था, लेकिन समय के साथ लोग इसे गंभीरता से लेना भूल गए।

यातायात पुलिस ने नए निर्देशों के तहत जुर्माने की राशि में वृद्धि की है।

  • बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर: 500 रुपए जुर्माना
  • बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने पर:
    • छोटी गाड़ी: 500 रुपए जुर्माना
    • भारी वाहन: 1000 रुपए जुर्माना

सक्ती पुलिस की कार्रवाई वाले क्षेत्र

सक्ती जिले के निम्न मार्गों पर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट चलाने वालों पर कार्रवाई होगी:

  • बाराद्वार-सक्ती, रायगढ़-चंद्रपुर-सारंगढ़ मार्ग
  • बिर्रा-हसौद-डभरा-चंद्रपुर मार्ग
  • टेमर, अड़भार, फगुरम चौक, टुंड्री-रायगढ़ मार्ग
  • अन्य प्रमुख मार्ग: कोरबा, खरसिया, टेमर-मालखरौदा-छपोरा, बाराद्वार-जैजैपुर

पुलिस इन क्षेत्रों में तैनात रहेगी और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटेगी। पहले दिन लोगों को समझाइश दी जाएगी, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।


सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी

यातायात नियमों का पालन करना न केवल जुर्माने से बचने के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनें और सड़क पर सुरक्षित रहें।

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