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प्रदेश के स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाना जरूरी:सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सरकार नीति बनाकर लागू करे; 30 सितंबर तक देनी होगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश! राजस्थान के स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाना जरूरी

Rajasthan के स्कूलों में अब राजस्थानी भाषा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। Supreme Court of India ने कहा है कि राज्य सरकार को राजस्थानी भाषा पढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति बनाकर उसे लागू करना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 30 सितंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिक्षा और भाषा संरक्षण को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। कोर्ट का मानना है कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण और प्रचार बेहद जरूरी है, क्योंकि ये संस्कृति और विरासत से जुड़ी होती हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि राजस्थानी भाषा लंबे समय से मान्यता और शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान की मांग कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए और स्कूलों में भाषा शिक्षा को लेकर नीति तैयार करे।

भाषा विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहेगी।

बड़ी बातें

  • Supreme Court of India का बड़ा निर्देश
  • Rajasthan के स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाने पर जोर
  • राज्य सरकार को नीति बनाकर लागू करने के आदेश
  • 30 सितंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी
  • भाषा संरक्षण को लेकर बढ़ी चर्चा

अब सभी की नजर राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति और उसके अगले कदमों पर टिकी हुई है।

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