Site icon CHANNEL009

बीकानेर हाउस को लेकर सरकार को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की के आदेश पर लगाई रोक

बीकानेर हाउस को लेकर राजस्थान सरकार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को जारी किए गए बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान लिया गया, जो जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश के समक्ष हुई। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए।

कोर्ट में यह मामला नोखा नगर पालिका और दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस से जुड़ा हुआ था। बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नोखा नगर पालिका के पास है। चार साल पहले नोखा नगर पालिका और एक कंपनी, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 50 लाख रुपए के विवाद में कोर्ट ने 21 नवंबर को बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया था। हालांकि अब नोखा नगर पालिका ने साफ कर दिया है कि बीकानेर हाउस सरकार की संपत्ति है, और सरकार अगले सात दिन में कंपनी को भुगतान कर देगी।

अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

Exit mobile version