
15 दिन में हटाना होगा अतिक्रमण
नगर निगम की अतिक्रमण शाखा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार सड़कों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट में 80 से ज्यादा मकान, दुकान, मंदिर और कार्यालय सड़क सीमा में पाए गए हैं।
संबंधित लोगों को 15 दिन के अंदर 60 फीट सड़क की सीमा तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। तय समय में कार्रवाई नहीं करने पर निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा।
चार करोड़ की लागत से बनेगी सड़क
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सड़क चौड़ी होने के बाद वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या खत्म होगी। पहले चरण में नाला बनाया जाएगा और उसके बाद नई 60 फीट चौड़ी सड़क तैयार की जाएगी। इस परियोजना पर करीब चार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अतिक्रमण हटने के बाद टेंडर जारी होगा
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण हटने के बाद टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सड़क के बीच डिवाइडर भी बनाया जाएगा। जिन लोगों के पास वैध पट्टा होगा, उन्हें नियम अनुसार मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी।
