
योजना की विशेषताएं:
भूमि विकास बैंक किसानों को समय-समय पर ऋण प्रदान करता है, लेकिन कई किसान ब्याज और अन्य खर्चों का भुगतान नहीं कर पाते। ऐसे किसानों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की है। इस योजना में, 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुके ऋण मामलों को राहत मिलेगी, सिवाय 2014-15 से पहले वितरित ऋणों के।
ऋण चुकाने का तरीका:
इस योजना के तहत, पात्र ऋणी को अपने हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत 30 जून 2025 तक अपने बैंक खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष राशि को अधिकतम 3 किश्तों में जमा किया जा सकेगा। योजना की अवधि 30 सितंबर 2025 तक है।
पात्र ऋणी:
इस योजना के तहत कुल 1069 ऋणी पात्र होंगे, जिन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन किसानों को निर्धारित तिथि तक मूल राशि का भुगतान करने पर ब्याज और अन्य खर्चों में शत-प्रतिशत छूट मिल जाएगी।
