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राजस्थान में नई नगर पालिकाओं पर रोक, ग्राम पंचायतों में तब्दील करने की प्रक्रिया जारी

राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों में बनी नई नगर पालिकाओं को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि इन नगर पालिकाओं के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने उनकी अधिसूचना को स्थगित कर दिया है।

नगर पालिकाओं को ग्राम पंचायतों में बदला जाएगा

राज्यमंत्री ने बताया कि अधिसूचना रद्द होने के बाद इन नगर पालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायतों में बदला जाएगा। हालांकि, भविष्य में अगर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग होगी और जांच में सकारात्मक रिपोर्ट मिलेगी, तो नगर पालिकाओं के गठन पर दोबारा विचार किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के फैसले का पालन

उच्च न्यायालय ने इन नगर पालिकाओं के गठन पर रोक लगा दी थी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत, जिला कलेक्टर से प्रस्ताव और जांच के बाद ही नगर पालिका घोषित की जाती है। अधिसूचना रद्द होने के बाद ये क्षेत्र दोबारा ग्राम पंचायतों में तब्दील किए जा सकते हैं।

नगर पालिकाओं का इतिहास

केंद्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक अधिसूचना जारी कर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया था। इसके बाद इन क्षेत्रों में नई नगर पालिकाएं बनाई गई थीं।

इन जिलों में बनाई गई थीं नगर पालिकाएं

  • उदयपुर: सेमारी, सराडा-चावंड, खेरवाड़ा, झाड़ोल, ऋषभदेव
  • डूंगरपुर: सीमलवाड़ा
  • बांसवाड़ा: घाटोल
  • प्रतापगढ़: धरियावद, दलोट

अब इन नगर पालिकाओं को खत्म कर फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की प्रक्रिया जारी है।

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