
इस आदेश के तहत, पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाईल वैटरनरी यूनिट सेवाओं और बीएफआईएल द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालयों और कर्मचारियों की सेवाओं में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
गृह विभाग की संयुक्त सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि अगर इन सेवाओं में हड़ताल होती है तो इससे पशुपालकों को बड़ी कठिनाई हो सकती है, इसलिये राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत इन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
