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रीट पेपर लीक मामले में CBI जांच नहीं कराएगी सरकार, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

जयपुर: रीट (REET) पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने CBI जांच से इनकार कर दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि रीट की परीक्षा दोबारा आयोजित हो चुकी है और पेपर लीक की जांच एसओजी (SOG) कर रही है। इस पर कोर्ट ने संतोष जताते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया

कैसे हुआ था पेपर लीक?

  • 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा हुई थी।

  • परीक्षा वाले दिन ही पेपर व्हाट्सऐप पर लीक हो गया

  • पहली FIR 27 सितंबर 2021 को गंगापुर सिटी थाने में दर्ज हुई

  • इसके बाद जयपुर के सिंधी कैंप, मुहाना मंडी और श्याम नगर थाने में भी मामले दर्ज हुए

पूर्व शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पर आरोप

  • भाजपा ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगाया था

  • इसी कारण ABVP और अन्य संगठनों ने CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी

निष्कर्ष

राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक मामले की जांच CBI से नहीं कराई जाएगी और SOG ही इसकी जांच जारी रखेगी। कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।

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