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रेरा नियम तोड़ने वाले बिल्डरों पर सख्ती, 1 मार्च से नए फैसले लागू

जयपुर। राजस्थान सरकार ने रेरा (राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी) के नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डर और प्रमोटर्स पर शिकंजा कस दिया है। हाल ही में लिए गए फैसले 1 मार्च से लागू होंगे।

बिल्डर्स के लिए सख्त नियम

होटल प्रोजेक्ट्स भी रेरा के दायरे में

पेयजल आपूर्ति का नक्शा जरूरी

बिल्डरों को QPR देना होगा

कुछ मामलों में राहत

अब राजस्थान में फ्लैट, प्लॉट खरीदने वालों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और बिल्डर्स को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा

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