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सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने पर होगी सख्त कार्रवाई: झाबर सिंह खर्रा

जयपुर। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क और सेक्टर रोड के मार्ग निर्धारित नहीं हुए हैं, जिससे विकास नहीं हो सका है।

टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन

खर्रा ने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आमजन और जनप्रतिनिधियों से 20 अगस्त, 2024 तक सुझाव मांगे गए हैं। नई पॉलिसी का मसौदा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी सुझावों पर विचार कर संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी।

राज्य स्तरीय वेब पोर्टल

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग का राज्य स्तरीय वेब पोर्टल बनाने की योजना बना रही है। इस पोर्टल पर स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं का विवरण दर्ज होगा और विकास कार्यों की जानकारी भी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी, जिससे सरकार और आमजन को योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई

खर्रा ने कहा कि बिना मूलभूत सुविधाओं के काटी जा रही अवैध कॉलोनियों के संबंध में नगरीय निकाय में शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और नई पॉलिसी सभी सुझावों पर विचार के बाद जारी की जाएगी।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि नवीन कॉलोनियां विकसित करने के लिए तकनीकी प्रावधान “राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010” के अनुसार ही अनुमोदित की जाती हैं। पॉलिसी के अनुसार आंतरिक विकास कार्यों की सुनिश्चितता के लिए 12.5 प्रतिशत भूखंड रहन रखे जाते हैं, और कार्य पूरे होने पर ही ये भूखंड मुक्त किए जाते हैं।

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