सिंगापुर: सिंगापुर की एक अदालत ने 12 वर्षीय लड़की के साथ अनुचित हरकत करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश भेजने के दोषी एक भारतीय नागरिक को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। घटना 31 मार्च को उस समय हुई जब बच्ची अपने परिवार के साथ एक स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में गई थी।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 25 वर्षीय आरोपी प्रमेंदर ने जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में पीड़िता का पीछा किया और उसके मोबाइल फोन तक पहुंच बनाकर उसका इंस्टाग्राम खाता खोल लिया। बाद में उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से बच्ची को कई आपत्तिजनक संदेश भेजे।
पीड़िता की सतर्कता से मामला उजागर
बताया गया कि जैसे ही लड़की ने इन संदेशों को देखा, वह घबरा गई और परिसर में मौजूद सुरक्षा गार्ड को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद लड़की की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने 2 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में दोष स्वीकार, सजा सुनाई गई
प्रमेंदर ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसे 14 साल से कम उम्र की नाबालिग से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। अदालत ने इस गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी को तीन महीने जेल की सजा सुनाई।
बाल संरक्षण पर सख्ती
यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि सिंगापुर में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून हैं और इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाती है।

