
क्यों दी गई है छुट्टी
सरकार ने साफ कहा है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदान करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। पहले कई जगह छुट्टी नहीं मिलने से कर्मचारी वोट नहीं डाल पाए थे, इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
कहां-कहां लागू होगा आदेश
7 फरवरी को होने वाले चुनाव में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा। इस दिन का अवकाश सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि:
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निजी कंपनियां
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फैक्ट्रियां
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आईटी पार्क और बिजनेस यूनिट्स
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शॉपिंग मॉल, शोरूम, दुकानें
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होटल, रेस्टोरेंट और थिएटर
इन सभी जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पेड लीव देना अनिवार्य होगा। अगर कोई कर्मचारी उस चुनावी क्षेत्र का वोटर है, तो उसे छुट्टी मिलेगी, चाहे वह कहीं और काम करता हो।
स्कूल-कॉलेज भी रहेंगे बंद
चुनाव के कारण कई स्कूल और कॉलेजों में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। साथ ही शिक्षकों और स्टाफ की चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है। इसी वजह से 7 फरवरी को स्कूल और कॉलेजों में भी छुट्टी रहने की संभावना है। इस बारे में अंतिम आदेश संबंधित संस्थानों द्वारा जारी किए जाएंगे।
मतगणना कब होगी
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मतदान: 7 फरवरी
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मतगणना: 9 फरवरी
सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्थानीय चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित हो सकेगा।
