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इनकम टैक्स बचाने के 7 आसान तरीके, सैलरी से नहीं कटेगा पैसा

अगर आपकी सैलरी से हर महीने इनकम टैक्स कटता है और आप इसे बचाने के तरीके खोज रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सही योजनाओं में निवेश कर और टैक्स नियमों का लाभ उठाकर आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं। यहां 7 आसान और कारगर तरीके दिए गए हैं, जिनसे आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं।

1. सेक्शन 80C में निवेश करें

सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (LIC), और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये न केवल टैक्स बचाते हैं बल्कि सुरक्षित रिटर्न भी प्रदान करते हैं।

2. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करें

NPS में निवेश से आप भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं और सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

3. सेक्शन 80CCD(2) का लाभ उठाएं

अगर आप सैलरीड हैं, तो एम्प्लॉयर द्वारा NPS में योगदान पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट आपकी कुल सैलरी के 10% तक सीमित है और टैक्स बचाने में मददगार है।

4. होम लोन पर ब्याज की छूट (सेक्शन 24B)

होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। यह तरीका आपके टैक्स बोझ को कम करता है और घर खरीदने में मदद करता है।

5. हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट (सेक्शन 80D)

स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर भी छूट मिलती है। व्यक्तिगत बीमा के लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक की छूट ली जा सकती है।

6. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए छूट (सेक्शन 80U)

अगर आप या परिवार में कोई दिव्यांग है, तो सेक्शन 80U के तहत 40% से 80% दिव्यांगता पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।

7. दान पर छूट (सेक्शन 80G)

रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या फंड में दान करने पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

सही योजना कैसे बनाएं?

इन विकल्पों का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य सिर्फ टैक्स बचाना ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करना भी होना चाहिए। अपनी आय और खर्च के अनुसार निवेश योजनाएं चुनने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लें।

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