घनश्याम तिवाड़ी ने रविवार को प्रेसवार्ता में बताया कि पहले भी यह बिल लाया गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कांग्रेस सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब राजस्थान सरकार अवैध धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम नाम का कानून लेकर आ रही है।
धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून में बदलाव
घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि इस कानून के तहत 2024 से अगर किसी ने शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया, तो उस व्यक्ति के परिजन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यदि कोई संस्था सामूहिक रूप से ऐसा करती है, तो उसे सरकार की सहायता मिलनी बंद कर दी जाएगी और उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस कानून में जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर पीड़ित को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, जो लोग बार-बार यह अपराध करेंगे, उन्हें दोगुनी सजा हो सकती है।
अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक
तिवाड़ी ने इसे समय की जरूरत बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। उन्होंने इस कानून को लेकर आई गलतफहमियों को भी दूर करने की बात की, जिनमें इसे ज़मीन हथियाने से जोड़ा जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य केवल यह है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन लालच देकर करता है, तो उसे अपराध माना जाएगा और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी।