पाक्सो एक्ट और योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम में छात्रों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।
- पाक्सो एक्ट: बच्चों को इस कानून के तहत होने वाले अपराध और कानूनी सजा के बारे में बताया गया।
- टोल फ्री नंबर: हेल्पलाइन नंबर 1098, 1930 और 181 की जानकारी दी गई।
- साइबर सुरक्षा: साइबर अपराध से बचाव और इसके लिए उपलब्ध टोल फ्री नंबर और वेबसाइट की जानकारी दी गई।
- पीसीपीएनडीटी अधिनियम: कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और इसके कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
- बच्चों को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई गई।
कार्यक्रम में सहभागिता
इस कार्यशाला में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया।
अगले कार्यक्रम की जानकारी
कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन ने बताया कि 2 दिसंबर को पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम पर जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- गतिविधियां:
- रैली
- चित्रकला प्रतियोगिता
- सामुदायिक चर्चा
इस कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
नोट: इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और समुदाय को जागरूक कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।