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गोरखपुर: चार डॉक्टरों पर एफआईआर, कोर्ट के आदेश पर हुआ केस दर्ज

पुलिस की कार्रवाई न होने पर कोर्ट का सहारा

गोरखपुर के छात्रसंघ चौक स्थित आनंदलोक सुपर स्पेशियलिटी एंड न्यूरो हॉस्पिटल में महिला मरीज की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

डॉक्टरों पर गंभीर आरोप

हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. आनंद अग्रवाल, उनकी पत्नी डॉ. अल्पना अग्रवाल सहित चार डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या, जालसाजी, और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। यह केस गगहा थाना क्षेत्र के गिरीश नारायण लाल श्रीवास्तव की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर गिरीश ने कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद यह आदेश जारी हुआ।

पत्नी की बिगड़ी हालत और इलाज में लापरवाही का आरोप

गिरीश ने बताया कि उनकी पत्नी पुष्पा श्रीवास्तव की तबीयत 28 फरवरी 2024 को बिगड़ने पर उन्हें आनंदलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। निदेशक डॉ. आनंद और डॉ. अल्पना ने ब्रेन हैमरेज की आशंका जताकर तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया और पांच लाख रुपए जमा करने को कहा।

इलाज के दौरान लापरवाही का दावा

गिरीश ने दो लाख रुपए नकद और एक लाख रुपए यूपीआई के जरिए जमा किए। इसके बावजूद उनकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें मरीज को घर ले जाने की सलाह दी। घर पहुंचने के कुछ ही घंटों में पुष्पा की मृत्यु हो गई।

डॉक्टरों पर धमकी देने का आरोप

गिरीश ने डॉक्टरों को सूचना दी तो उन्होंने किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। जब गिरीश ने कानूनी कार्रवाई की बात की, तो डॉक्टरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस की निष्क्रियता के बाद कोर्ट का आदेश

पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर गिरीश ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश पर 1 दिसंबर को कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। डॉ. आनंद अग्रवाल, डॉ. अल्पना अग्रवाल, डॉ. सतीश नायक और डॉ. दलजीत सिंह पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 420 (जालसाजी), और 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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