खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करानी जरूरी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है, ताकि सभी लाभार्थी इसका लाभ ले सकें।
नहीं कराया e-KYC तो नाम हटा जाएगा
मंत्री ने बताया कि अगर लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर e-KYC नहीं कराते हैं, तो उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा और वे राशन पाने से वंचित हो जाएंगे। सरकार इस प्रक्रिया को लेकर सभी को जागरूक करने की कोशिश कर रही है।
अपात्रों की पहचान के लिए e-KYC
e-KYC का उद्देश्य यह है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। इससे अपात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जा सकेगा।
क्या करना होगा लाभार्थियों को
राशन कार्ड धारकों को अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी। जिन लाभार्थियों के फिंगरप्रिंट नहीं हैं, उनकी ई-केवाईसी आईरिस स्कैनिंग के जरिए की जाएगी।
राजस्थान में लाभार्थियों की संख्या
राजस्थान में 4.35 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री अनाज प्राप्त करते हैं। इन लाभार्थियों को राज्य की 27,000 राशन दुकानों से अनाज मिलता है। उन्हें इन दुकानों पर जाकर अपनी e-KYC पूरी करनी है।