
पूर्व राजपरिवार की संपत्ति विवाद मामले में जिला न्यायालय ने शिव विलास और लालगढ़ पैलेस में निरीक्षण रोकने को लेकर विधायक सिद्धि कुमारी और गेटमैन अविनाश व्यास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी।
निरीक्षण करने से रोका गया
कोर्ट कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा ने 3 दिसंबर को कोर्ट को बताया कि अदालती आदेश के तहत 30 नवंबर को उन्होंने शिव विलास और लालगढ़ पैलेस का निरीक्षण करने की कोशिश की। हालांकि, गार्ड ने यह कहते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया कि विधायक सिद्धि कुमारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकता। गार्ड ने दरवाजे बंद कर ताले लगा दिए, जिससे संपत्ति की सूची नहीं बन पाई।
प्रार्थना पत्र खारिज
सिद्धि कुमारी के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर मौका कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि मौका कमिश्नर को पुलिस की मदद लेकर 6 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
ताले नहीं खोले गए
3 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर फिर से निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि कमरों की चाबियां विधायक सिद्धि कुमारी के पास हैं और उनकी तबीयत खराब होने के कारण कमरे नहीं खोले जा सकते।
मौका कमिश्नर की रिपोर्ट
मौका कमिश्नर ने बुधवार को न्यायालय में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि सिद्धि कुमारी का सहयोग न मिलने के कारण निरीक्षण संभव नहीं हो पाया। रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक को निर्देश देकर पुलिस बल की मदद प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।