शीर्ष अदालत ने मस्जिद के निरीक्षण के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक आवेदन को अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम समिति द्वारा लाई गई मौखिक याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 9 जनवरी को स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती देने के लिए तय किया है।हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश जारी रहेगा और उच्च न्यायालय मामले पर आगे बढ़ेगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं है।