मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने धोनी द्वारा दायर एक याचिका का जवाब देते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने आईपीएस अधिकारी पर 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट दोनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
हालांकि, पीठ ने सजा के अमल को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार सजा के खिलाफ अपील कर सकें।