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मंगला पशु बीमा योजना: जानें कैसे कराएं बीमा और क्या हैं फायदे

अब पशु की मौत पर सरकार 40 हजार रुपए तक का मुआवजा देगी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत यह सुविधा शुरू की है। पशुपालक बिना किसी प्रीमियम के अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है।

योजना की मुख्य बातें

  • गाय, भैंस और ऊंट: प्रति पशु 40 हजार रुपए बीमा।
  • भेड़-बकरियां: प्रति यूनिट (10 पशु) 40 हजार रुपए।
  • बीमा शुल्क: निशुल्क।
  • बीमा अवधि: एक साल।
  • कुल पशु: पूरे राज्य में 21 लाख पशुओं का बीमा होगा।

बीमा के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. मोबाइल से: आप खुद एमएम पीबीवाई ऐप पर बीमा कर सकते हैं।
  2. ई-मित्र केंद्र: यहां बीमा करवाने पर 50 रुपए शुल्क लगेगा।

जरूरी दस्तावेज

  • जनाधार कार्ड।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
  • पशुपालक और पशु का फोटो (फोटो में टैग नंबर दिखना चाहिए)।
  • गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।

अगर टैग नहीं है तो क्या करें?

पशु के लिए टैग जरूरी है। यदि टैग नहीं है, तो नजदीकी पशुपालन विभाग के अस्पताल में जाकर फ्री में टैग लगवा सकते हैं।

बीमा के बारे में सामान्य सवाल

  • बीमा कितने पशुओं का होगा?
    • गाय और भैंस: 2 पशु।
    • ऊंट: 1 पशु।
    • भेड़-बकरी: 10-10 पशुओं का।
  • बीमा कब तक करवा सकते हैं?
    • आवेदन की अंतिम तारीख: 12 जनवरी।

योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को पशु की मृत्यु पर होने वाले आर्थिक संकट से बचाना है। बिना कोई प्रीमियम दिए, उन्हें 40 हजार रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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