क्या था मामला?
शशांक और भूमिका ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने जांच में सहयोग करने, बिना इजाजत शहर न छोड़ने और खुद को बेवजह फंसाए जाने की दलील दी थी।
अभियोजन पक्ष ने किया विरोध
अभियोजन पक्ष ने दोनों पर घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाया और कहा कि जांच अभी जारी है। उन्होंने दलील दी कि जमानत मिलने से जांच और साक्ष्यों पर असर पड़ सकता है। इस पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
कस्टम मिलिंग घोटाले की सुनवाई 1 फरवरी को
कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे गए मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के मामले में ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इसलिए न्यायिक रिमांड बढ़ाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए रिमांड बढ़ा दी।