राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जबकि नगर पालिका नोखा की ओर से अधिवक्ता दीपक वर्मा पेश हुए। कोर्ट में डिक्री धारक के प्रतिनिधि ने शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका द्वारा जमा की गई राशि को जारी किया जा सकता है, अगर उच्च न्यायालय से कोई अन्य आदेश न आए।
इस आधार पर राजस्थान सरकार की आपत्तियां खारिज की गईं और बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश वापस ले लिए गए।
कोर्ट ने इस मामले में 92 लाख रुपये जारी करने का आदेश भी दिया। अब राजस्थान सरकार को राहत मिली है और बीकानेर हाउस की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।