2024 में डिस्कॉम के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (एसई) ने सहायक अभियंताओं को आदेश जारी किए थे। इसमें सड़क किनारे बिजली पोल लगाते वक्त सड़क का ‘राइट ऑफ वे’ ध्यान में रखते हुए खम्भों को उचित दूरी पर लगाने की बात की गई थी। इसके अलावा, सड़क पर बिजली के तारों की न्यूनतम ऊंचाई और खम्भों की दूरी तय करने का निर्देश भी था।
हालांकि, एक साल बाद भी सड़कों के बीच खड़े बिजली के पोल हटाए नहीं गए हैं, और स्थिति जस की तस बनी हुई है। नागौर शहर में कई सड़कों के बीच खड़े पोल हादसों का कारण बन रहे हैं। जैसे, सुगनसिंह सर्किल से नया दरवाजा जाने वाली सड़क पर खड़ा पोल यातायात में बाधा डाल रहा है और दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है।
डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने कहा कि सड़कों के बीच खड़े पोल पुराने समय में लगाए गए थे, और भविष्य में इस तरह के पोलों के लिए उचित दूरी रखी जाएगी। वहीं, सड़क के किनारे खड़े पोल हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।