मतदान के लिए मान्य दस्तावेज
मतदाता अपनी पहचान के लिए इन 18 दस्तावेजों में से कोई एक लेकर जा सकता है:
- मतदाता पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी)
- बैंक पासबुक (फोटोयुक्त)
- डाकघर फोटोयुक्त पासबुक
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड (आयकर पहचान-पत्र)
- आधार कार्ड
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या निजी संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट) कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र
- केंद्रीय/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं/12वीं की अंकसूची (फोटोयुक्त)
- बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी पहचान पत्र
- फोटोयुक्त नि:शक्तता प्रमाण पत्र
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध राशन कार्ड (फोटोयुक्त)
- विद्यालय/महाविद्यालय का छात्र पहचान पत्र (फोटोयुक्त)
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर से तैयार मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य होगी।
- यह पर्ची आयोग की वेबसाइट (cgsec.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।
- वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन/रूरल विकल्प पर जाकर अपना मतदान केंद्र और विवरण देखा व प्रिंट किया जा सकता है।
कैसे करें मतदान?
- मतदान के दिन कोई भी मान्य दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र जाएं।
- पीठासीन अधिकारी आपके दस्तावेज की जांच करेगा और आपकी पहचान सत्यापित करेगा।
- पहचान सत्यापित होने के बाद आप मतदान कर सकेंगे।
➡ मतदाता पहचान के लिए किसी भी मान्य दस्तावेज को साथ ले जाना जरूरी है। बिना पहचान पत्र के वोट नहीं डाला जा सकता। 🗳️