संभागीय आयुक्त, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में प्रो. श्रीवास्तव पर पद के दुरुपयोग, सरकारी कार्य में लापरवाही और विश्वविद्यालय को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए गए।
कैसे हुई जांच?
3 दिसंबर 2024 को राज्यपाल ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 10(2) के तहत जांच समिति गठित की थी। इस जांच में प्रो. श्रीवास्तव दोषी पाए गए।
इसके बाद, अधिनियम की धारा 11(1) के तहत राज्यपाल ने उन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।