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ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के आसान तरीके

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बताया है कि दिसंबर 2024 तक 21.59% क्लेम या तो वापस भेजे गए या रद्द कर दिए गए। कई बार लोग बेहद ज़रूरी समय पर ईपीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आवेदन में गलती होने के कारण उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप आवेदन से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।

क्यों रिजेक्ट होते हैं ईपीएफओ क्लेम?

क्लेम अटकने की आम वजहें

  1. गलत बैंक डिटेल्स: खाता नंबर या IFSC कोड में गलती होने पर।
  2. अधूरी KYC: आधार, पैन या बैंक डिटेल्स UAN से लिंक न होने पर।
  3. निजी जानकारी में गलती: नाम या जन्मतिथि गलत होने पर भी क्लेम रद्द हो सकता है।

अगर क्लेम रद्द हो जाए तो क्या करें?

किस-किस कारण से पैसा निकाल सकते हैं?

लेखक: जगमोहन शर्मा

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