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एमपी: अफसरों को हाईकोर्ट की फटकार, सेवानिवृत्त अधिकारी को मिलेगा वेतन और पेंशन का एरियर

जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त विधि अधिकारी महेश चंद्र तिवारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि दो महीने के भीतर तीसरा वित्तीय उन्नयन लागू कर बकाया वेतन और पेंशन का एरियर दिया जाए।

क्या है मामला?

हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार को दो महीने में आदेश का पालन करना होगा और महेश चंद्र तिवारी को उनका बकाया वेतन और पेंशन का एरियर देना होगा।

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