सहायक अभियंता कार्यालय से त्रुटि सुधार के अधिकार हटाए गए
पहले अगर उपभोक्ता को बिल में नाम और पते में सुधार कराना होता था, तो वह अपने पास के सहायक अभियंता कार्यालय में जा सकता था। लेकिन अब प्रबंधन ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नाम और पते में हुई त्रुटि का सुधार सहायक अभियंता कार्यालय से नहीं, बल्कि सब डिवीजन कार्यालय से कराना होगा।
उपभोक्ताओं को अब सब डिवीजन कार्यालय जाना पड़ रहा है
अब उपभोक्ता अपने नाम और पते में सुधार के लिए सब डिवीजन कार्यालय में जा रहे हैं, लेकिन वहां तैनात कर्मचारी उन्हें बता रहे हैं कि यह काम शीर्ष स्तर पर किया जाएगा और इसके लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है। कई कार्यालयों में यह भी देखा गया है कि शीर्ष स्तर से भेजे गए मामले 15 दिन बाद भी मंजूर नहीं हो पाए हैं।
प्रबंधन का तर्क
प्रबंधन ने इस बदलाव के पीछे तर्क दिया है कि फील्ड स्तर पर नाम, पते में सुधार, नए कनेक्शन और लोड बढ़ाने में कुछ गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिसके कारण यह बदलाव किया गया है।