क्या है मामला?
रसड़ा थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया। अभियुक्त संजय सिंह उर्फ बबलू सिंह, निवासी प्रधानपुर, थाना कोतवाली रसड़ा को उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 2 (ख) और (4) के तहत जिला बदर कर दिया गया है।
क्यों हुई यह कार्रवाई?
यह कदम जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। अब संजय सिंह 6 महीने तक जिले में नहीं रह सकेगा।
👉 प्रशासन की इस सख्ती से अपराधियों में डर का माहौल है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।