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बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षिका के अटैचमेंट का आदेश किया रद्द

बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षिका हेमलता ध्रुव के अटैचमेंट आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए शिक्षिका का अन्य स्कूल में तबादला (अटैचमेंट) कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

हेमलता ध्रुव बस्तर जिले के बकावंड स्थित कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। 20 जनवरी 2025 को DEO, जगदलपुर ने उन्हें हाई स्कूल मोहलाई में अटैच कर दिया, जो उनके वर्तमान स्कूल से 60 किलोमीटर दूर है। जबकि सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को दूसरे स्थान पर अटैच करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

सरकारी नियमों का उल्लंघन

राज्य सरकार ने 4 जून 2001 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी भी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अटैच नहीं किया जा सकता। लेकिन DEO ने इस नियम का पालन नहीं किया।

याचिका और कोर्ट का फैसला

हेमलता ध्रुव ने अदालत में याचिका दायर की और अपने अटैचमेंट को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि DEO का आदेश अवैध है और राज्य शासन के नियमों के खिलाफ है।

सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने अटैचमेंट आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को यह छूट दी कि वे नियमों के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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