अधिकृत डॉक्टर को ही इलाज की अनुमति
CMHO शर्मा ने बताया कि क्लीनिक में रजिस्टर्ड डॉक्टर होने पर ही इलाज का लाइसेंस दिया जाता है। शुक्रवार की जांच में नासिर, अंजुमन और जेके हॉस्पिटल में कोई अधिकृत डॉक्टर नहीं मिला। तीनों अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। संबंधित डॉक्टर को भी सूचित किया गया कि उनके नाम से अस्पताल संचालित हो रहा है, जबकि उन्हें यहां नहीं मिला। उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया।
मरीज भर्ती मिले
शुक्रवार की जांच में इन अस्पतालों में कई मरीज भर्ती मिले, जिनका इलाज जारी था। मरीजों को ग्लूकोज चढ़ रही थी, और यहां झोलाछाप डॉक्टरों ने इलाज किया। इसके बाद उन्हें उचित कार्रवाई की गई। CMHO शर्मा ने आमजन को सूचित किया कि झोलाछाप से इलाज न कराएं, जिससे किसी की जान पर आफत आ सकती है।