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कोमा में गए डॉक्टर को मिलेगा 95 लाख का क्लेम, कोर्ट का आदेश

मध्यप्रदेश: एक सड़क हादसे के बाद डॉक्टर हरीश गोले कोमा में चले गए। उनके परिवार ने बीमा कंपनी से 75.50 लाख रुपये का क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने इसे खारिज कर दिया। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने बीमा कंपनी को 81.95 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया, साथ ही 6% ब्याज भी जोड़ने को कहा। ब्याज जोड़कर अब 95 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

कैसे हुआ हादसा?

  • 2 मार्च 2021 को होम्योपैथी डॉक्टर हरीश गोले बाइक से अपने क्लिनिक जा रहे थे।
  • रास्ते में बाइक सवार दिनेश तरोले ने टक्कर मार दी।
  • डॉक्टर के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई।
  • दो बड़ी सर्जरी के बाद भी वे होश में नहीं आ सके।

कोर्ट ने डॉक्टर को कोमा में माना

  • डॉक्टर 90% कोमा में थे, लेकिन मेडिकल जांच के बाद 100% कोमा में होने की पुष्टि हुई।
  • ट्रिब्यूनल में 2 साल तक सुनवाई चली।
  • डॉक्टर को 3 बार स्ट्रेचर पर कोर्ट लाया गया और उनकी हालत देखी गई।
  • कोर्ट ने उनकी मानसिक स्थिति को स्थायी विकलांगता माना।

बीमा कंपनी को अब देना होगा मुआवजा

  • बीमा कंपनी ने पहले क्लेम खारिज कर दिया था।
  • कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी को 81.95 लाख रुपये चुकाने होंगे।
  • 6% ब्याज के साथ यह राशि बढ़कर 95 लाख हो गई।
  • अब बीमा कंपनी को यह पूरी रकम डॉक्टर के परिवार को देनी होगी।
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