क्या है मामला?
याचिकाकर्ता प्रताप भानु सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने अक्टूबर 2020 में एक बिल्डर के खिलाफ आदेश जारी किया था। इसके तहत 23,26,363 रुपये 10% वार्षिक ब्याज के साथ देने थे। इस आदेश का पालन कलेक्टर भोपाल के माध्यम से करवाना था।
लेकिन तीन साल बीत जाने के बावजूद कलेक्टर ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में आदेश दिया था कि तीन महीने के अंदर कार्रवाई पूरी की जाए, लेकिन अब तक कोई निष्पादन नहीं हुआ। इस वजह से याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस मामले में कलेक्टर की लापरवाही पाई और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।
अगली सुनवाई 12 मार्च को
कोर्ट ने कलेक्टर को 12 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता कपिल दुग्गल और ध्रुव वर्मा ने कोर्ट में पैरवी की।