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सड़क हादसे में मौत पर 15 लाख का मुआवजा, बीमा कंपनी को आदेश

छत्तीसगढ़ के बालोद जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला?

📌 राजकुमार जायसवाल सड़क हादसे का शिकार हुए – वह अपने बीमित वाहन (एन 36082) से कमरौद से बालोद आ रहे थे।
📌 रास्ते में एक मोटरसाइकिल (सीजी 24 एफ 5327) से टक्कर हुई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
📌 उनकी पत्नी मीना जायसवाल ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राजनांदगांव से 15 लाख रुपए का बीमा दावा किया।
📌 बीमा कंपनी ने तीन सवारी होने को ओवरलोडिंग मानकर दावा खारिज कर दिया।

फोरम का फैसला

🔹 बीमा पॉलिसी की अवधि (15 जुलाई 2019 से 14 जुलाई 2020) में हादसा हुआ (10 जुलाई 2020)।
🔹 बीमा कंपनी को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही दस्तावेज पेश किए।
🔹 उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में कमी माना और मानसिक पीड़ा भी उचित ठहराई।

बीमा कंपनी को आदेश

⚖️ 45 दिनों के भीतर 15 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा।
⚖️ 13 जनवरी 2022 से भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज देना होगा।
⚖️ मानसिक पीड़ा के लिए 30 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए देने होंगे।

निष्कर्ष

उपभोक्ता फोरम का यह फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। बीमाधारकों को उनका हक दिलाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

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