संघनीय घटना: नाइजीरियाई नागरिक को दिल्ली से मुंबई जा रही हरिद्वार वलसाड एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से रात को पकड़ा गया।
आरोप: उन्हें बिना वीजा के भारत में घूमने के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दर्ज की गई और 3 साल की सजा सुनाई गई।
जांच: जीआरपी ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी सूचना दी थी और उन्हें पकड़ने में मदद की थी।
आरोपी की बयान: नाइजीरियाई नागरिक ने बताया कि उन्होंने साल 2017 में बांग्लादेश से मुंबई आया था और वहां फूड और फ्रूट बिजनेस किया था।
निर्णय: जिला न्यायाधीश ने उन्हें 3 साल की कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।