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गबन के मामले में पूर्व सांसद को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

बहराइच: कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर के खिलाफ गबन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन लखनऊ हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी और दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में पेश होने का आदेश दिया

क्या है मामला?

बहराइच के एसीजेएम कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और 11 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया थागिरफ्तारी से बचने के लिए कमल किशोर ने लखनऊ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब पूर्व सांसद को दो हफ्तों के भीतर निचली अदालत में पेश होना होगा

31 लाख रुपये के गबन का आरोप

  • बहराइच के मोहल्ला मेवाती पुरा की जया गुप्ता ने पूर्व सांसद कमल किशोर पर 31 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया था
  • जया गुप्ता ने एसीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अदालत ने कई बार नोटिस भेजकर सांसद को पेश होने का आदेश दिया
  • पेश न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया

अब क्या होगा?

अब पूर्व सांसद को दो हफ्तों में अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं

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