खाद्य विभाग के उपायुक्त आशीष वर्मा ने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को जुलाई से इन चिह्नित परिवारों को राशन वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में इस योजना से तीनों श्रेणियों में 9 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी और राशन डीलर्स को इसके लिए अलग से मानदेय भी मिलेगा।
इन तीन श्रेणियों के परिवारों को मिलेगा राशन
- सीनियर सिटीजन: 60 साल से अधिक उम्र के लोग।
- दिव्यांगजन: विशेष योग्यजन।
- 18 साल से कम उम्र के बच्चे: इन परिवारों को गेहूं के लिए हर माह राशन दुकानों के बाहर कतारों में नहीं लगना पड़ेगा।
मानदेय की व्यवस्था
खाद्य विभाग के उपायुक्त ने बताया कि एक उचित मूल्य की दुकान पर अगर एक से दो राशन कार्ड हैं तो डीलर को 80 रुपए प्रति राशन कार्ड मानदेय मिलेगा। तीन से पांच राशन कार्ड होने पर 200 रुपए और 6 से 10 राशन कार्ड होने पर 300 रुपए मानदेय मिलेगा। 10 से ज्यादा राशन कार्ड की संख्या होने पर 300 रुपए के साथ 20 रुपए अतिरिक्त मानदेय मिलेगा।
इस योजना से 9 लाख 14 हजार 452 पात्र परिवारों के 14 लाख 46 हजार 283 सदस्य लाभांवित होंगे। सबसे ज्यादा 72 हजार 253 पात्र परिवार जयपुर जिले में हैं।