गुरुग्राम में इस दिवाली रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह आदेश जारी किया है।
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इस दिवाली गुरुग्राम में पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे और सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ही मान्य होगा। किसी भी प्रकार के अन्य पटाखों की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए धारा 163 लागू की गई है।
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार लगाया गया है। 31 जनवरी 2025 तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। अगर किसी दुकानदार के पास ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे बिकते पाए गए, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।