बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी
छत्तीसगढ़ सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चावल उपार्जन की समीक्षा के दौरान सभी मिलर्स को निर्देश दिया है कि वे अनुबंध के अनुसार शत-प्रतिशत चावल जमा करें। अगर मिलर्स चावल जमा नहीं करते हैं, तो उनकी शासकीय धान उठाव हेतु जमा की गई बैंक गारंटी के माध्यम से राशि वसूल की जाएगी।
कलेक्टर ने की कार्रवाई
कलेक्टर अवनीश शरण ने जिन मिलर्स को नोटिस जारी किया है, उनमें कन्हैया एग्रो उद्योग, श्री रानी सती फूड्स, मॉ कैलाशवन्ती एग्रो इंडस्ट्रीज, सरस्वती एग्रो इंडस्ट्रीज, अम्बिका इंटरप्राइजेज, गोयल राइस मिल बिल्हा, मनोकामना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राधा रानी राइस मिल, मेसर्स राजमुनी एग्रो, महामाया राइस इंडस्ट्रीज, गणपति एग्रो इंडस्ट्रीज, आदित्य राइस प्रोडक्ट, राघव राइस प्रोडक्ट, मॉ राइस इंडस्ट्रीज, श्री श्यामजी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, श्री श्यामजी एग्रो इंडस्ट्रीज, किर्ति एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड, बोल बम इंडस्ट्रीज, और महादेव एग्रो शामिल हैं।