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पीएम की डिग्री पर टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, समन रद्द करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में मिले समन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर की गई टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में उनके खिलाफ जारी समन से संबंधित था।

संजय सिंह की याचिका भी खारिज
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इसी मामले में समन रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए, इसलिए केजरीवाल की याचिका भी खारिज की जाती है।

मानहानि का मामला

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