लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना या कटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़वाना सस्ता हो गया है।
विस्तार
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को अब नया कनेक्शन लेने या कटे हुए कनेक्शन को दोबारा जुड़वाने पर 18% जीएसटी नहीं देना होगा। अब सिर्फ डिपॉजिट वर्क पर ही 18% जीएसटी लगेगा। पावर कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
पहले सिक्योरिटी जमा राशि के ब्याज, बिजली काटने और जोड़ने के शुल्क, बिजली चोरी पर लगने वाले चार्ज, नए कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत, जले हुए मीटर को बदलने जैसे 17 चार्जेस पर 18% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस जीएसटी को खत्म कर दिया है। इससे नए कनेक्शन पर करीब 18% की बचत होगी, और पुराने कनेक्शन में भी विभिन्न चार्जेस पर यह राहत मिलेगी।
कितना होगा फायदा
पहले कनेक्शन काटने और जोड़ने पर उपभोक्ता को 1500 रुपये के साथ 270 रुपये जीएसटी (कुल 1770 रुपये) देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 1500 रुपये ही देने होंगे। इसी तरह घरेलू कनेक्शन पर मीटर चार्ज के साथ 18% जीएसटी कम देना होगा।
उपभोक्ताओं को राहत
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। परिषद की इस मांग को लंबे समय से रखा जा रहा था, और अब इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।