मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। 23 अक्टूबर तक 3,193 पात्र मतदाताओं ने इस सुविधा का आवेदन किया। मतपत्र तैयार होने के बाद 4 से 8 नवंबर के बीच इन मतदाताओं के घर मतदान दल पहुंचेगा और पूरी गोपनीयता के साथ मतदान करवाया जाएगा।
अगर किसी कारणवश मतदाता तय समय पर घर पर नहीं मिलता है, तो 9 और 10 नवंबर को दोबारा मतदान का प्रयास किया जाएगा। चुनाव में मतदान 13 नवंबर को ईवीएम के जरिए होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।